चंपारण की खबर :::
एक मतदाता का दो स्थानों के वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए नाम
मोतिहारी / राजन दत्त द्विवेदी ।
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलाधिकारी- सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निम्न एजेंडा पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि मतदाता सूची में वैसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में दो या दो से अधिक स्थानों पर अंकित हैं। उससे संबंधित मतदाता सूची में पीएसईएस का निष्पादन करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षा विशिष्टियों सहित पीवीसी ईपीक का निर्माण कर सभी मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाए।
जबकि एसी विपत्रों के विरुद्ध लंबित डीसी विपत्रों का सामंजन हो। वहीं बिहार विधान परिषद के 24 स्थानीय प्राधिकारी के संभावित चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करें।
मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ें थे।