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लोगों की जरूरतों से जुड़े वादों के त्वरित न्याय का माध्यम है उपभोक्ता फोरम : अध्यक्ष

चंपारण की खबर ::

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन, फोरम के मध्यस्थता कक्ष प्रचार प्रसार पर दिया जोर
मोतिहारी / राजन दत्त द्विवेदी ।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोतिहारी जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गंगोत्री राम त्रिपाठी ने करते हुए कहा कि लोगों को उनकी जरूरतों से जुड़े वादों के त्वरित न्याय का माध्यम है उपभोक्ता फोरम। जिसमें और गति देने के लिए बिहार के जिलों में पहला मोतिहारी में मध्यस्थता कक्ष की स्थापना की गई है। जबकि भारत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उपभोक्ता फोरम न्यायालय की स्थापना कराए। तभी से लोगों को सहज और सुलहनिए वादो में त्वरित न्याय मिलने लगे। वर्ष 2019 में भारतीय उपभोक्ता फोरम एक्ट में बदलाव किए गए हैं।‌ जिससे लोगों को त्वरित न्याय का लोगो का लाभ मिलने लगा है। बताया कि पहले राजा ही न्याय देता था। बाद में राजा निरंकुश होने लगे तो ज्यूरी सिस्टम लागू किए गए। यानी जैसे एक जिला जज हुआ करते थे तो वादो की बढ़ती संख्या और शीघ्र न्याय के लिए जजों की संख्या बढ़ाई गई और त्वरित न्याय प्रणाली को विकसित किया गया है। उसी प्रकार उपभोक्ताओं के बढ़ते वाद के बाद शीघ्र न्याय के लिए मध्यस्थता कक्ष की स्थापना की गई है। संगोष्ठी को फोरम सदस्य निलम देवी, भाग्यनारायण चौधरी, इंतेजारूल हक, अधिवक्ता दिनेश्वर प्रसाद आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर मौजूद अधिवक्ता गणों ने उपभोक्ता फोरम न्यायालय के मध्यस्थता कक्ष के संबंध में प्रचार प्रसार करने का सुझाव दिया। ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

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